छत्तीसगढ़बिलासपुर

“ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन” बनाने यातायात पुलिस है नियमित रूप से लक्षित सेक्टर में मुस्तैद


आम नागरिकों को यातायात नियमों की उल्लंघन एवं उसके परिणाम स्वरुप किए जाने वाले मोटर व्हीकल एक्ट एवं अपराधिक प्रकरण की दी जा रही जानकारी


सुगम एवं सुरक्षित आवागमन हेतु पुलिस के साथ साथ पब्लिक को भी सामाजिक सरोकार का निर्वहन करते हुए जनसहयोग हेतु की जा रही अपील

बिलासपुर। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे के नेतृत्व में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमित रूप से अभियान चलाते हुए संघन, कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है साथ ही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अनुक्रम में विभिन्न बहु आयामी आयोजनों के माध्यम से आम नागरिकों को लगातार यातायात नियमों के पालन हेतु सचेत की जा रही है

एवं विभिन्न धाराओं के तहत किए जाने वाले कार्यवाहियों के संबंध में लगातार जानकारियां प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के उद्घाटन के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुपालन में शहर को क्रमशः "ट्रेफिक वायलेशन फ्री जोन" के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर सेक्टर निर्धारित करके नियमित रूप से कार्यवाही करते हुए यातायात उल्लंघन मुक्त क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है इस हेतु नियमित रूप से पुलिस, प्रशासन एवं नगर निगम के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज लगातार कार्यवाही करते हुए सभी व्यवसायी गणों को समझाइस दी गयी है कि उनके द्वारा यातायात नियमों को उल्लंघन किए जाने की स्थिति में मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही के साथ साथ सार्वजनिक आवागमन को अवरुद्ध किये जाने की स्थिति में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध की जा सकती है। अतः समस्त दुकान के संचालकों व्यवसाईयों एवं विभिन्न प्रतिष्ठानों के संचालकों को सख्त हिदायत एवं अपील की गई है कि वे अपने अपने दुकानों के सामने अपने एवं ग्राहकों के वाहनों को व्यवस्थित किये जाने हेतु अपने-अपने दुकानों के सामने अनिवार्य रूप से गार्ड या व्यवस्थापक स्टाफ रखें। जिनके द्वारा दुकानों के सामने खड़ी होने वाली वाहनों को व्यवस्थित निर्धारित पार्किंग में खड़ी की जा सके एवं जरूरत पड़ने पर अधिक गाड़ी होने की स्थिति में अन्य जगह शिफ्ट की जा सके। विदित हो कि 1 जनवरी 2026 को अग्रसेन चौक से पुराना बस स्टैंड, श्रीकांत वर्मा मार्ग एवं महाराणा प्रताप से नेहरू चौक तक यातायात उल्लंघन मुक्त क्षेत्र के रूप में प्रथम चरण में निर्धारित कर नियमित रूप से सघन कार्यवाही करते हुए व्यवस्था सुनिश्चित की गई है

अतः इस क्षेत्र में किसी भी तरीके के यातायात नियमों का उल्लंघन किए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए सार्वजनिक आवागमन के मार्ग को अवरुद्ध किए जाने की स्थिति में अपराधी प्रकरण भी पंजीकृत की जाएगी। इस हेतु क्षेत्र के समस्त आम नागरिकों को नियमित रूप से अनाउंसमेंट करते हुए मौखिक तौर पर समझाइस एवं हिदायत दिया जा रहा है साथ ही साथ कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है आगामी चरण में शहर के अन्य क्षेत्र में भी ट्रेफिक वायलेशन मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित करते हुए उस क्षेत्र में भी पुलिस, प्रशासन एवं नगर निगम के द्वारा सरल सुगम सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित आवागमन हेतु गंभीरता पूर्वक कार्यवाही की जाएगी। आम नागरिकों से अपील है कि सरल, सुगम, सुव्यस्थित, सुरक्षित एवं सुचारु आवागमन हेतु पीपीपी मॉडल पर सभी आपस में समन्वय स्थापित करते हुए शहर में सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग प्रदान करें।

Saroj Shriwas

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