रायपुर

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्रों को पाठ्यक्रम अवधि के दौरान निजी प्रेक्टिस, सेवा अथवा नौकरी करना प्रतिबंधित

रायपुर | छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्र पाठ्यक्रम अवधि के दौरान निजी प्रेक्टिस, सेवा अथवा नौकरी नही कर पाएंगे। चिकित्सा शिक्षा रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश नियम एवं विवरणिका 2021 अनुसार इसको प्रतिबंधित किया गया है।

इस आदेश के अंतर्गत सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं और प्राचार्य दंत चिकित्सा महाविद्यालय को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि स्नातकोत्तर छात्र-छात्राएं इस नियम का कड़ाई से पालन करें। सभी छात्र-छात्राओं से इस संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये गये है। जो इस बात का आश्वासन देगा कि वे अपनी पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अनाधिकृत निजी प्रेक्टिस, सेवा अथवा नौकरी नही करेंगे।

Saroj Shriwas

Inspire India: एक हिंदी न्यूज़ पोर्टल है, जो राजनीति, समाज, खेल, मनोरंजन और क्षेत्रीय खबरों पर सटीक और ताज़ा जानकारी प्रदान करता है। यह पोर्टल निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ पाठकों तक विश्वसनीय खबरें पहुँचाने के लिए समर्पित है। अनुभवी टीम द्वारा तैयार की गई खबरें सत्यता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखती हैं। Inspire India पर आपको हर विषय पर अद्यतन और गहराई से परखी गई जानकारी मिलेगी।

Leave a Reply

Back to top button