पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी केके श्रीवास्तव पर ED का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का केस दर्ज

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले केके श्रीवास्तव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के तहत मामला दर्ज किया है। श्रीवास्तव पर आरोप है कि उन्होंने रावत एसोसिएट कंपनी के डायरेक्टर अर्जुन रावत से स्मार्ट सिटी रायपुर में 500 करोड़ रुपए का ठेका दिलाने के नाम पर 15 करोड़ रुपए की ठगी की।
तेलीबांधा थाने में दर्ज FIR के अनुसार, श्रीवास्तव ने फर्जी बैंक खाते खुलवाकर 500 करोड़ रुपए का लेन-देन किया। बताया जा रहा है कि दिल्ली और मुंबई में जोमैटो और स्विगी में काम करने वाले डिलीवरी बॉय के नाम पर बैंक खाते खुलवाए गए थे। रायपुर पुलिस ने इस मामले की जानकारी ईडी और आयकर विभाग को दी थी, जिसके आधार पर ईडी ने केस दर्ज किया।
सूत्रों के अनुसार, केके श्रीवास्तव ने 2023 में आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन के माध्यम से अर्जुन रावत से मुलाकात की थी और उन्हें ठेका दिलाने के नाम पर 15 करोड़ रुपए की बड़ी रकम जमा कराई। काम नहीं होने पर, श्रीवास्तव ने 3-3 करोड़ रुपए के चेक दिए, जो बाउंस हो गए।
श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर के बाद से वह परिवार सहित फरार हैं, और उन्हें भगोड़ा घोषित कर 10,000 रुपए का इनाम रखा गया है। उनकी जमानत याचिका रायपुर सत्र न्यायालय और फिर हाईकोर्ट में भी खारिज हो चुकी है। अब ईडी द्वारा केस दर्ज किए जाने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।